अवैध विज्ञापन मामले में 7 कंपनियों पर ₹65 लाख जुर्माना, अधिकारियों की भूमिका पर निगम है खामोश

गाज़ियाबाद नगर निगम ने सात विज्ञापन कंपनियों पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फुट ओवरब्रिज पर मानक के हिसाब से विज्ञापन न लगाने पर यह कार्रवाई की गई। नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने बताया कि सात दिनों के भीतर जुर्माने की धनराशि न जमा करने पर कंपनियों के अनुबंध निरस्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों शहर में विज्ञापन लगाने वाली कंपनियों को नोटिस भेजकर उनसे पूर्णता प्रमाणपत्र, एवं अन्य मानकों से संबंधित कागजात मांगे गए थे लेकिन कंपनियों ने अभी तक जरूरी कागजात जमा नहीं कराए है। सभी फर्मों को फुट ओवरब्रिजों पर विज्ञापन लगाने का ठेका दिया गया था। वहीं नगर निगम के जिन अधिकारियों पर इन फुटओवर ब्रिजों के देखरेख की ज़िम्मेदारी थी और अवैध विज्ञापन लगे थे, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

निगम द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मानक पूरा न करने पर मैसर्स मिडिया वर्कशाप पर दस लाख रुपये, मैसर्स डीसी एंड कॉम पर दस लाख रुपये, मैसर्स नंद इंक पर दस लाख रुपये, मैसर्स अभिनव एडवरटाईजिग पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जबकि मैसर्स पयानियर पब्लिसिटी कार्पोरेशन पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। मैसर्स कैप्रीकार्न इंफ्रा पर दस लाख रुपये एवं मैसर्स एलएसटीटी मीडिया नोएडा पर दस लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।

नगर आयुक्त दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि सभी फर्मो ने फुट ओवरब्रिज पर अब तक रैंप का निर्माण नहीं किया है। इसी प्रकार कंपनियों ने 70 प्रतिशत विज्ञापन लगाना और 30 प्रतिशत सार्वजनिक सूचनाओं के लिए स्थान नहीं छोड़ा है। सभी फ़र्मों को लिखित स्पष्टीकरण के साथ जुर्माना देना होगा। सात दिनों में जवाब न देने पर कंपनी का ठेका निरस्त किया जाएगा।

निगम के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध

फुट ओवर ब्रिजों पर रैंप का निर्माण नहीं करने और उन पर मानकों से अधिक विज्ञापन लगाने के मामले में निगम के कई बड़े अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। कुछ पार्षदों का कहना है कि निगम के अधिकारियों का दायित्व था कि वे फुट ओवर ब्रिजों के निर्माण के दौरान ही रैंप आदि भी बनवाने पर ध्यान देते। इसी प्रकार यह भी संभव नहीं है कि निगम के अधिकारियों के संरक्षण के बिना ठेकेदार मानकों से ज्यादा विज्ञापन लगा सकें।


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