अब गाज़ियाबाद में भी पुरानी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। पिछले काफी समय से वाहन मालिक यह मांग कर रहे थे कि पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने की अनुमति दी जाए। क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने की अनुमति नहीं थी लेकिन इस तारीख के पहले के वाहन जब भी दिल्ली और फरीदाबाद, गुड़गांव की तरफ जाते थे तो उनका चालान हो जाता था।
इससे पब्लिक को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। आखिरकार, अब शासन ने एक अप्रैल 2019 से पहले के भी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जाने की अनुमति दे दी है। एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अनुमति मिलने से अब उनका चालान दिल्ली और हरियाणा में नहीं होगा। पब्लिक को जल्द से जल्द इस नंबर प्लेट को लगवाना होगा। क्योंकि यूपी में भी यदि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी गाड़ी होगी तो चालान की व्यवस्था जल्द शुरू हो जाएगी।
ऐसे करें आवेदन
अधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर लॉगिन करना होगा। वहां पर वाहन से संबंधित सर्विसेज के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। फिर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहां पर इसका फार्म डाउनलोड करना होगा। फिर इस फार्म को भरने के साथ ही जिस कंपनी की गाड़ी है संबंधित डीलर के यहां पर जमा करना होगा। एक सप्ताह के भीतर आपका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तैयार हो जाएगा।
पहले भरना होगा पेंडिंग चालान
यदि किसी व्यक्ति को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना है तो देखना होगा उसके वाहन का कोई चालान तो लंबित नहीं है। वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित और निरस्त तो नहीं किया गया है।
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