सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स के तहत बड़ी मात्रा में कूड़ा उत्पादन करने वाली सोसायटियों और संस्थाओं ने कई बार निर्देशों के बावजूद अपने स्तर पर कचरे का पृथकीकरण और निस्तारण शुरू नहीं कराया है। ऐसी 35 सोसायटियों के आरडब्ल्यूए संगठनों और संस्थाओं के पदाधिकारियों को नगर निगम ने नोटिस भेजा है। इसके बाद भी उन्होंने अपने स्तर पर कचरा निस्तारण शुरू न कराया तो उन पर जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
आपको बता दें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के तहत अब प्रतिदिन 100 किलोग्राम से ज्यादा कचरा उत्पादित करने वाले संस्थान, हाउसिंग सोसायटियों को अपने स्तर पर कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य है। नगर निगम ने आरडब्ल्यूए संगठनों, स्कूलों समेत विभिन्न संस्थाओं के लोगों को बुलाकर इसके प्रति जागरूक भी किया। बावजूद इसके सोसायटियों और संस्थानों ने खुद कचरे का पृथकीकरण और निस्तारण शुरू नहीं कराया। इसके चलते अब निगम के स्वास्थ्य विभाग ने पहले चरण में 35 सोसायटियों और संस्थानों को अंतिम नोटिस जारी किए हैं।
नगरायुक्त दिनेश चंद्र सिंह का कहना है कि उन्हें नियमों की जानकारी देकर गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग करने और गीले कचरे का खुद निस्तारण कराने को कहा गया है। निर्धारित अवधि में उन्हें जवाब देना होगा। इसके बाद भी उन्होंने कचरे का निस्तारण शुरू न कराया तो जुर्माना लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिन सोसायटियों को नोटिस भेजे गए हैं उनमें शालीमार एक्सटेंशन आरडब्ल्यूए, न्यू आर्य नगर कल्याण संघ, नेहरू नगर आरडब्ल्यूए, लोहिया नगर कल्याण संघ, पटेल नगर प्रथम कल्याण संघ, गांधी नगर कल्याण एसोसिएशन, नंदग्राम कल्याण एसोसिएशन, लोहिया नगर ए-ब्लाक एसोसिएशन तथा नवयुग मार्केट कल्याण एसोसिएशन आदि शामिल हैं।
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