गाज़ियाबाद। जीडीए ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य चालू रखने पर राजनगर एक्सटेंशन स्थित दो ग्रुप हाउसिग सोसायटी के चार निर्माणाधीन टॉवरों को सील कर दिया है। दोनों सोसायटी के बिल्डरों पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
शहर इन दिनों प्रदूषण की समस्या में जकड़ा हुआ है। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ईपीसीए ने निर्माण कार्यों पर रोक लगा रखी है। ओएसडी संजय कुमार ने बताया कि जीडीए वीसी कंचन वर्मा को शिकायत मिली थी कि राजनगर एक्सटेंशन स्थित सैवी विला डे ग्रुप हाउसिग सोसायटी में निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर टीम को जांच के लिए मौके पर भेजा गया। टीम ने शिकायत को सही पाया। देखा कि सोसायटी के बी-टॉवर में निर्माण किया जा रहा है। कार्य रुकवा कर इस टॉवर को सील कर दिया गया और बिल्डर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि जांच के लिए गई टीम को इसके पास विडसर पैराडाइज ग्रुप हाउसिग सोसायटी में भी निर्माण कार्य चलता मिला। मालूम हुआ कि यहां रात में ज्यादातर निर्माण कराया जा रहा है। इस सोसायटी में जीडीए की टीम ने तीन निर्माणाधीन टॉवरों को सील किया। सोसायटी के बिल्डर पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है, जोकि उन्होंने जमा भी करा दिया है।
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