गाज़ियाबाद। लोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पिता को अपने ढाई साल के बेटे की हत्या के आरोप में अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय त्यागी ने बताया कि लोनी के हर्ष विहार में रहने वाली आरती ने वर्ष 2010 में लोनी बॉर्डर निवासी हाजी मुस्तकीम से शादी कर ली थी। इसके बाद उन्हें एक बेटा हुआ। मुस्तकीम बेटे का खतना करना चाहता था। मगर आरती खतना का विरोध करती थी। इस बात को लेकर 29 जुलाई 2015 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ।
इसके बाद हाजी मुस्तकीम ने अपने ढ़ाई साल के बेटे के पैर पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद मासूम को दिल्ली स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक बच्चे की मां ने मुस्तकीम के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई सोमवार को एडीजे-15 की अदालत में चली। अदालत ने सबूत और गवाहों के आधार पर मुस्तकीम को मासूम की हत्या का दोषी मानते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई।
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