गाज़ियाबाद। बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों को योग्यता के आधार पर शिक्षक पद पर ही नौकरी मिल जाएगी। आश्रित बीएड और टीईटी है तो वह प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बन सकता है। अभी तक यह नियम नहीं था। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या लिपिक के पद पर ही नियुक्ति मिलती थी।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि, मृतक आश्रित नियमावली के अंतर्गत बीएड, टीईटी, सीटीईटी (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए। उन्होंने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों से राय भी मांगी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के 22वें संशोधन के नियम-08 में निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं।
नियमावली के संशोधन के अनुसार एनसीटीई द्वारा प्राविधानित शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह माना गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास ने बताया कि शासन से आदेश प्राप्त हुआ है। योग्यता के आदेश पर मृतक आश्रित को नौकरी मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि आदेश के बारे में सही से जानकारी की जाएगी। उसके बाद मृतक आश्रित के खाली पदों पर नियुक्ति हो सकेंगी।
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