उड़ान में देरी होने पर हर 30 मिनट में यात्रियों को मेसेज भेजें एयरलाइंस: डीजीसीए

नई दिल्ली। एयरलाइंस कंपनियां उड़ान में देरी, रद्द होने और बोर्डिंग गेट में बदलाव होने पर यात्रियों को हर आधे घंटे में संदेश भेजकर सूचना देंगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने शुक्रवार को सभी कंपनियों को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों की ओर से सोशल मीडिया पर मिल रही शिकायतों के बाद डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को यह निर्देश दिया।

डीजीसीए ने कहा, हवाईअड्डे पर अंतिम क्षणों में हुए बदलावों, जैसे उड़ान में देरी, बोर्डिंग बदलाव आदि की सूचना यात्रियों को देना कंपनियों की जिम्मेदारी है। ट्रैवल एजेंट्स को भी स्पष्ट किया कि टिकट बुक करते समय यात्री का मोबाइल नंबर दर्ज करें, ताकि कंपनियों को मैसेज भेजने में दिक्कत न हो।

डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार ने बृहस्पतिवार को अपीलीय प्राधिकरण और सभी घरेलू सेवाएं उपलब्ध कराने वाली विमानन कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। डीजीसीए ने यह भी कहा कि रिफंड अगर एजेंट के जरिये होना है तब भी कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा कि यह समय पर पूरा हो। इसके अलावा निदेशालय ने स्पष्ट किया कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स के सिलसिले में भी यात्रियों को सभी आवश्यक सहायता देनी होगी।

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