नागरिक सुरक्षा – ऑटो के अंदर नहीं लिखा मिला नंबर तो कटेगा चालान

ऑटो में बैठाकर लूटपाट की लगातार होने वाली घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आखिरकार अब गाज़ियाबाद पुलिस भी एक्टिव मोड में आ गई है। इसका असर 27 अगस्त यानी कल से दिखाई देने लगेगा। गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऑटो के अंदर इस गाड़ी के मालिक का नाम और उसका मोबाइल नंबर प्रिंट करने के लिए कहा गया है। साथ ही गाड़ी का नंबर भी लिखवाना होगा।

एसपी सिटी श्लोक कुमार के अनुसार कई बार लोग ऑटो या टैंपो का नंबर नहीं देखते हैं और बैठ जाते हैं। ऐसे में अगर अंदर नंबर होगा तो वह उसे देख पाएंगे। यह किसी घटना के समय जरूरी हुआ तो वह शिकायत कर पाएंगे। अगर किसी ने नियम का पालन नहीं किया तो धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ऑटो रिक्शा चालक संघ गाजियाबाद के अध्यक्ष दिलशाद अहमद ने बताया कि हमने सभी ऑटो चालकों को इस नियम की जानकारी दे रहे हैं। साथ उन्हें म्यूजिक सिस्टम, वर्दी समेत विभिन्न नियम का पालन करने के लिए भी कहा गया है।

एसपी सिटी ने बताया कि ऑटो में बढ़ते अपराध को देखते हुए यह नियम बनाया गया है। ऑटो के अंदर सीधे हाथ की ओर नंबर प्लेट लगाने को कहा गया है। नियम न मानने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

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