कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया हेराफेरी मामले में अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को लंच के बाद दोबारा जस्टिस रमन्ना के बेंच में पहुंची। जस्टिस रमन्ना ने फिर सुनवाई से मना किया क्योंकि याचिका में खामियां दूर नहीं हो सकी थीं। उन्होंने कहा कि जब तक मामला लिस्ट नहीं हो जाता तब तक सुनवाई नहीं होगी। इसके बाद रजिस्ट्री ने जस्टिस रमन्ना की कोर्ट को बताया कि डिफेक्ट दूर हो गया है, मामला कब और कहां लगेगा, अभी तय नहीं है। यह चीफ जस्टिस तय करेंगे। अब फिर चिदंबरम के वकील याचिका को लिस्ट करने के निर्देश के लिए चीफ जस्टिस के सामने जा सकते हैं।
ज़ी न्यूज़के अनुसार इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जस्टिस रमन्ना के समक्ष केस की मेंशनिंग की अनुमति दी। उसके बाद चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस रमन्ना की बेंच से कहा कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है इसलिए वो दोबारा मेनशनिंग के लिए आए हैं। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि आपकी याचिका में खामियां हैं। उसमें सुधार के बाद ही सुनवाई संभव है। चिदंबरम के वकील सिब्बल ने कहा कि रजिस्ट्री ने अभी तक याचिका का डिफेक्ट क्लीयर करके उनका केस लिस्ट नहीं किया है। इस पर जस्टिस रमन्ना ने कहा कि रजिस्ट्रार ने बताया कि अभी आपकी याचिका में डिफेक्ट क्लियर नहीं हुए हैं। जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि डिफेक्ट मामूली हैं। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि आप डिफेक्ट दूर कीजिये। जस्टिस रमन्ना ने रजिस्ट्रार को बुलाकर पूछा कि क्या दिक्कत है याचिका में? कपिल सिब्बल ने कहा कि मामला कभी भी सुना जाए मगर हमें अंतरिम राहत तो दी जा सकती है। मेरे मुवक्किल कहीं भाग नहीं रहे हैं। रजिस्ट्रार ने कहा- खामियां दूर हो गई हैं। मामला कब और कहां लगेगा, अभी तय नहीं है। यह चीफ जस्टिस तय करेंगे। इस बीच चिदंबरम मामले में सीबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल कर कहा कि हमारा पक्ष सुने बिना कोर्ट कोई एकतरफा आदेश न दे।
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