गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने राज्यसभा सांसद एवं एचआरआईटी ग्रुप इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत कई बड़े रसूखदारों से 45 करोड़ रूपये लेने हैं। कई बार नोटिस देने के बाद भी जब इन रसूखदारों ने बकाया जमा नहीं किया तो जीडीए ने इनके नाम सार्वजनिक करते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जीडीए द्वारा जारी सूची में एचआरआईटी कॉलेज समेत 9 संस्थानों पर जीडीए का लगभग 45 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है।
इन बकायेदारों ने कंपाउंडिंग शुल्क और नक्शा स्वीकृति कराने का पैसा जमा नहीं कराया है। जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने सभी बकायेदारों से ब्याज समेत बकाया वसूली करने का निर्देश दिया है। उधर, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने नोटिस को गलत बताते हुए इसे जीडीए की मनमानी कार्रवाई बताया है।
जीडीए प्रवर्तन जोन-2 ने गुरुवार को जोन के मुरादनगर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बकायेदारों की सूची जारी की। सूची के मुताबिक ओमसन पब्लिक स्कूल मुरादनगर पर 6 करोड़ 75 लाख, दिव्य ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस निवाड़ी रोड मोदीनगर पर 23 करोड़ 39 लाख, आईटीएस कॉलेज दुर्गा चैरिटेबल सोसायटी मेरठ रोड मुरादनगर पर 4 करोड़ 13 लाख, एचआरआईटी कॉलेज हरीश चंद रामकली चैरिटेबल ट्रस्ट गांव मोरटा मेरठ रोड पर 3 करोड़ 31 लाख, एचएलएम एजुकेशनल सोसायटी बसंतपुर सैंथली मुरादनगर पर 27 लाख, बीआर सामुदायिक केंद्र ब्रजवीर सिंह सादाबाद जखैवा मोदीनगर पर 78 लाख, राधे किशन अरोड़ा पेट्रोल पंप मुरादनगर पर 88 लाख, मैसर्स ग्रीन सिटी हापुड़ रोड मोदीनगर पर 50 लाख 22 हजार, मैसर्स संजीवनी स्टेट सीकरी कलां मोदीनगर पर 21 लाख रुपए बकाया हैं।
जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा के आदेश पर सभी को बकाया जमा करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। बकाया जमा नहीं होने पर उत्तर प्रदेश नगर योजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं में निर्मित भवन को सील करने या ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
इस विषय पर सांसद अनिल अग्रवाल का कहना है कि जीडीए की यह कार्रवाई एकतरफा है। कंपाउंडिंग शुल्क को लेकर स्पष्ट शासनदेश है, उसमें 35 प्रतिशत की बात कही गई है। आवास बंधु के समक्ष भी यह स्पष्ट हो चुका है। एचआरआईटी पर लगभग 90 लाख का बकाया है। लेकिन जीडीए उपाध्यक्ष ने 3 करोड़ 90 लाख का नोटिस भेजा है। नियमानुसार समस्त भुगतान कर दिया जाएगा, जीडीए की मनमानी को लेकर शासन को भी अवगत कराया जाएगा।
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