अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के आदेश के अनुसार पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी कानून के अंतर्गत राजनयिक पहुंच देने के लिए राजी हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। गुरुवार देर रात जारी बयान के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने कुलभूषण जाधव को वियना संधि के तहत राजनयिक पहुंच लेने के उनके अधिकारों की जानकारी दे दी है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में हालांकि कहा गया है कि पाकिस्तान जाधव को अपने कानून के अनुसार राजनयिक पहुंच की अनुमति देगा। बयान के अनुसार, “एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को अपने देश के कानूनों के अनुसार राजनयिक पहुंच प्रदान करेगा, जिस पर काम किया जा रहा है।”
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