अर्थला झील : जिला प्रशासन की कार्रवाई से एनजीटी नाखुश, 29 को होगी अगली सुनवाई

साहिबाबाद में अर्थला झील की जमीन पर हुए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के मामले में बुधवार को एनजीटी में सुनवाई हुई। एनजीटी ने अभी तक अवैध निर्माणों पर हुई कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए डीएम से एक्शन प्लान की रिपोर्ट तलब की है। एनजीटी ने कार्रवाई के संबंध में प्रशासन को किसी तरह की राहत नहीं दी है। मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

सुनवाई के दौरान डीएम ने जानकारी दी कि 70 से 80 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त किया गया है। एनजीटी ने इसे रिकॉर्ड में लेने से इंकार कर दिया। बेंच ने कहा कि पूरी कार्रवाई की एक एक्शन रिपोर्ट बनाकर एनजीटी में तलब की जाए। इस रिपोर्ट में यह साफ किया जाए कि किन खसरा नंबरों पर अवैध निर्माण हुए थे और किन पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। साथ ही कितने अवैध निर्माण कार्रवाई से बचे हुए हैं। मामले में पूरी रिपोर्ट 29 जुलाई को सौंपने के आदेश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में एनजीटी ने झील की जमीन पर हुए सभी निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। झील की जमीन पर करीब 550 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जानी थी। जब एनजीटी को पता चला कि महज 70-80 निर्माणों पर ही कार्रवाई की गई है तो इस पर नाराजगी जताई। एनजीटी की फटकार के बाद उम्मीद है कि जिला प्रशासन आने वाले कुछ दिनों में बड़ी कार्रवाई कर सकता है।

 

 

 

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