सुप्रीम कोर्ट:- मनीष सिसोदिया को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि,जमानत के साथ कोर्ट ने सिसोदिया के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय को भी तीखी टिप्पणियाँ कीं और उन्हें एक सलाह भी दी।आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि,जमानत के साथ कोर्ट ने सिसोदिया के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय को भी तीखी टिप्पणियाँ कीं और उन्हें एक सलाह भी दी।
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। कोर्ट ने कथित शराब घोटाले के मामले में सिसोदिया को जमानत प्रदान की है। हालांकि, जमानत के साथ कोर्ट ने सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं।
कोर्ट सेफ खेलने लगे
सुप्रीम कोर्ट (SC on Manish Sisodia Bail) ने अपना निर्णय सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय को भी कड़ी फटकार लगाई। लाइव लॉ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अब ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय सुरक्षित तरीके से फैसले लेने लगे हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये अदालतें जमानत नियम है,जेल अपवाद के सिद्धांत को भूल गई हैं और वे अधिक सतर्कता के साथ फैसले लेने की कोशिश कर रही हैं।
कोर्ट ने दी ये सलाह
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अब यह समय है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों को समझना चाहिए कि जमानत सामान्य स्थिति है और जेल एक अपवाद है।
26 फरवरी 2023 से जेल में बंद जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सलाह दी कि अब ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों को यह समझना चाहिए कि जमानत सामान्य स्थिति है और जेल एक अपवाद है।
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