गाजियाबाद। शादी के बाद एक महीने के अंदर वर-वधु पक्ष को यह लेखाजोखा देना होगा कि कितने उपहार उन्हें मिले हैं। इसकी सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां सौंपी जाएगी। महिला कल्याण विभाग की ओर से दहेज उत्पीड़न के मामलों की रोकथाम के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रोबेशन अधिकारी को जिला दहेज प्रतितेष अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि दहेज प्रतिषेध नियमावली धारा 10 में उल्लेख है कि विवाह के एक महीने के अंदर वर वधू भेंट सूची प्रस्तुत करनी होगी। जिले में होने वाले सभी विवाह जो पंजीकृत हो या अपंजीकृत उनके दोनों पक्षों को सूची बनाकर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के बाद यह सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। जल्द ही सभी विवाह स्थल और गेस्ट हाउस के बाहर इसका बोर्ड स्थापित कराया जाएगा जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की आवश्यक जानकारियां होंगी और साथ में जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर भी अंकित होगा। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति, सगा संबंधि या सामाजिक संस्था लिखित रूप में दहेज संबंधी शिकायत दे सकता है।
मैरेज लॉन भी होंगे सूचीबद्ध
इसके लिए जिलेभर के सभी मैरिज लॉन भी सूचीबद्ध किए जाएंगे। वहां होने वाले हर शादी समारोह की बुकिंग की जानकारी मैरेज लॉन संचालक देंगे। ताकि कोई भी इस नियम को तोड़ न सके। वहीं किसी ने नियम तोड़ा भी तो शादी के बाद विवाद की स्थिति बनने पर यह सूची व डाटा प्रोबेशन कार्यालय से तलब किया जाएगा। वहां डाटा न मिलने पर संबंधित खुद जिम्मेदार होंगे।
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