गाजियाबाद। भाजपा विधायक डॉ. मंजू शिवाच पर फर्जी तरीके से प्लाट का बैनामा कराने का मुकदमा लिखा गया है। मुकदमे में उनके पति समेत आठ लोग शामिल किए गए हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की है। हालांकि विधायक खुद को बेकसूर ठहरा रही हैं।
मेरठ के थाना बह्रमपुरी इलाके में स्थित नूरनगर कालोनी के रहने वाले पंकज कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया था कि मोदीनगर की गोविन्दपुरी कॉलोनी निवासी प्रमोद कुमार जैन व रामचंद्र जैन से 2016 में श्याम वाटिका में खसरा 270 वर्गमीटर का प्लॉट खरीदा था। इसके बाद इस प्लॉट का प्रॉपटी डीलर हाजी वासिद के जरिए मोदीनगर की बैंक कॉलोनी निवासी विधायक डॉ. मंजू शिवाच व उनके पति डॉ.देवेन्द्र शिवाच से सौदा हो गया। उन्होंने पंकज को दस लाख रुपए बैंक के माध्यम से भुगतान कर दिया और बाकी रकम बैनामा के समय देने की बात तय हुई। आरोप है कि एक फर्जी मुख्यतारानामा तैयार कर 2022 में प्लॉट का बैनामा कर लिया गया। जब इसकी जानकारी हुई तो मोदीनगर थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर गाजियाबाद कोर्ट में याचिका डाली गई। कोर्ट ने मोदीनगर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए।
इन पर हुआ केस
एसीपी मोदीनगर ज्ञानप्रकाश राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर हाजी वासिद निवासी इकबाल नगर मेरठ, बाबू प्रोपर्टी डीलर निवासी किदवई नगर मोदीनगर, रहीसा, यामीन निवासी गांव खडौली थाना कंकरखेड़ा मेरठ, खतीजा निवासी गांव बलैनी जिला बागपत, मारुफ मलिक निवासी चमन पार्क आस्मा मस्जिद नाला रोड दिल्ली के अलावा डॉ. मंजू शिवाच और डॉ. देवेन्द्र शिवाच के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इधर, वहीं विधायक डॉ मंजू शिवाच का कहना है, इस मामले की जानकारी हुई है। लगाए गए सभी आरोप निराधार है। पुलिस जांच में सब सामने आ जाएगा।
Discussion about this post