नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि नमाज, पूजा या जुलूस जैसी कोई भी बिना अनुमति वाली धार्मिक गतिविधि, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नहीं की जाएगी।
सीआरपीसी की धारा 144 का यह आदेश 20 जुलाई से लागू हुआ है और 3 अगस्त तक 15 दिन के लिए प्रभावी रहेगा। अडिशनल डीसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) हृदेश कठेरिया की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस ने बताया है कि आने वाले दिनों में मुहर्रम, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, किसानों के प्रदर्शन और प्रतियोगी प्ररीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। आदेश में कहा गया है, ‘सीपी, अडिशनल सीपी या डीसीपी से पूर्व आदेश के बिना सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं या जुलूस आदि नहीं निकाल सकते हैं। सरकार की ओर से अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों के लिए इस नियम में ढील दी जा सकती है।’सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी पुलिस से इजाजत लेनी होगी।
आदेश में कहा गया है, ‘सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज, पूजा या किसी भी धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यदि ऐसा करना जरूरी हो तो संबंधित अधिकारी से आदेश लेना होगा।’ पुलिस ने यह भी कहा है कि धार्मिक गतिविधि किसी भी विवादित जगह या किसी ऐसे स्थान पर नहीं होगी जहां पहले से नहीं होती रही है।
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