अहमदाबाद। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि के एक मामले में अहमदाबाद की अदालत आज फैसला सुनाएगी। तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर विवादित बयान दिया था। उनके बयान को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान गवाहों के पेशी हुई थी। साथ ही तेजस्वी के बयान भी दर्ज हुए थे।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस मामले को 28 जून को क्लोज करने की बात कही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो मानहानि का केस हुआ है। उस पर अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट आज निर्णय ले सकती है। पिछली सुनवाई में एक बार फिर से गवाहों की पेशी हुई थी और उनके बयान दर्ज किए गए थे। 26 अप्रैल को दाखिल हुए केस में अभी तक प्रांरभिक तौर पर मानहानि होने की आरोपों की पुष्टि और जांच हो रही थी। कोर्ट ने तेजस्वी यादव के बयान की सीडी मांगी थी। जिसे अधार बनाकर मानहानि केस दाखिल किया गया था। आज तक न्यूज चैनल की तरफ कोर्ट को सीडी उपलब्ध कराई जा चकी है।
जानिए वह बयान जिस पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ
दरअसल, बैंकों का पैसा लेकर भागे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के ‘रेड नोटिस’ से हटा दिया गया। जिसके बाद बजट सत्र के समय तेजस्वी यादव ने पटना में कहा था कि वर्तमान में जो हालात हैं उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं। उनको माफ भी कर दिया जाता है।
इस बयान के बाद अहमदाबाद के व्यापारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 21 मार्च को तेजस्वी यादव के खिलाफ IPC की धारा-499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज करवाया था। हालांकि तेजस्वी ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा।
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