संभल। उत्तर प्रदेश के सम्भल जिले में चार साल पहले गुलफाम ने आकाश बनकर एक किशोरी को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मामले में अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत युवक को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है।
संभल जिला न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष अधिवक्ता पॉक्सो आदित्य कुमार सिंह ने बताया की चंदोसी कोतवाली इलाके की रहने वाली नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने 23 अप्रेल 2018 में चंदोसी कोतवाली में आरोपी आकाश के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोपी आकाश पर अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी को प्रेम जाल में फंसाने के बाद बहला फुसला कर बेटी के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने आरोपी आकाश के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद आरोपी के खिलाफ अपनी जांच शुरू की तो पुलिस की जांच में चौंकाने वाला यह खुलासा हुआ कि आरोपी आकाश का असली नाम गुलफाम है। पुलिस ने संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र के जनैटा गांव निवासी गुलफान पुत्र जमालुद्दीन के खिलाफ अदालत में चार्जशीट फाइल की। जिसके बाद अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश रेप केसस एंड पॉक्सो एक्ट की अदालत में मामला चल रहा था।
20 हजार रुपये का जुर्माना
अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट के जज निर्भय नारायण राय ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त गुलफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी। जुर्माना की राशि पीड़िता को मिलेगी।
Discussion about this post