कोलकाता। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता चटर्जी की 46.22 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी है। ईडी ने 40.33 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 35 बैंक अकाउंट में जमा 7.89 रुपये अटैच किए हैं। ये सभी अकाउंट पार्थ चटर्जी के ही नाम से थे।
ईडी ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में कुल 40.33 करोड़ रुपये मूल्य का एक फार्महाउस, फ्लैट और कोलकाता में स्थित ‘प्राइम लैंड’ जैसी 40 अचल संपत्तियां शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों पर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का लाभकारी स्वामित्व पाया गया है। कुर्क की गई कई संपत्तियां शेल कंपनियों और चटर्जी के लिए प्रॉक्सी के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत थीं।
न्यायिक हिरासत में हैं पार्थ चटर्जी
पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी अभी न्यायिक रिमांड में हैं। घोटाले के सिलसिले में चटर्जी की हिरासत के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा उसके समक्ष प्रार्थना के बाद बीते शुक्रवार को अलीपुर जिला अदालत में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश किया गया था। जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थना पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने एसएससी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी भर्ती घोटाले की जांच के संबंध में उनसे पूछताछ के लिए चटर्जी की 14 दिन की हिरासत मांगी थी। हालांकि, अदालत ने चटर्जी को पांच दिन की हिरासत में ही भेजा।
पार्थ व अर्पिता के 131 बैंक खातों का ईडी को पता चला
बंगाल में शिक्षक घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की दो कंपनियों के नाम पर ईडी को 131 बैंक खातों का पता चला था। शुरुआत में दोनों की दो कंपनियों अपा यूटिलिटी सर्विस और अनंत टेक्सफैब प्राइवेट लिमिटेड के नौ बैंक खातों का पता चला था।
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