टेलिकॉम ऑपरेटरों को अब प्रीपेड सेवाएं इस्तेमाल करने वाले अपने उपभोक्ताओं को 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान मुहैया कराने होंगे। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया।
टेलिकॉम ऑपरेटर प्रीपेड उपभोक्ताओं को जो प्लान मुहैया कराते हैं, उनकी वैधता 28 दिन की होती है। इसके चलते महीनेवार रिचार्ज कराने वाले लोगों को हर साल कम से कम 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं। हालांकि, ट्राई के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब हर टेलिकॉम सेवा प्रदाता को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो (कॉल और डेटा) वाउचर रखना होगा, जिसकी वैधता 30 दिन होगी।
28 दिनों की वैलिडिटी की शिकायत
पिछले दिनों यूजर्स ने शिकायत दर्ज करायी थी कि टेलिकॉम कंपनियां महीने भर का पूरा रिचार्ज नहीं देती हैं। टेलिकॉम कंपनियां एक माह में 30 दिन की जगह 28 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान दे रही हैं। प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियां जैसे Reliance Jio, Airtel और Vodafone-Idea (Vi) की तरफ से एक माह के रिचार्ज के नाम पर ग्राहकों को 30 की जगह 28 दिनों की वैधता ऑफर करती है। ग्राहकों की मानें, तो हर माह 2 दिन कटौती करके कंपनियां सालभर में करीब 28 दिन की बचत कर लेती है।
इस तरह टेलिकॉम कंपनियां ग्राहकों से सालभर में 12 की जगह 13 माह का रिचार्ज कराती हैं। इसी तरह दो माह के रिचार्ज में 54 या 56 दिनों की वैधता मिलती है। जबकि तीन माह के रिचार्ज में 90 दिनों की जगह 84 दिनों की वैधता ऑफर की जाती है। जिसके बाद ट्राई ने टेलिकॉम कंपनियों को 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान को भी पेश करने का फैसला सुनाया है।
Discussion about this post