मुंबई। आर्यन खान की जमानत याचिका पर कोर्ट ने गुरुवार को भी फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में अब फैसला 20 अक्टूबर को सुनाया जाएगा यानी अब आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को 6 दिनों तक जेल में ही रहना होगा।
मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत को लेकर कोर्ट में आज (14 अक्तूबर) सुनवाई हुई। इस दौरान आर्यन के वकील ने तमाम दलीलें दीं तो सरकारी वकीलों ने कई सबूत पेश किए। सरकारी वकीलों का कहना है कि आर्यन लंबे समय से ड्रग्स की चपेट में था। भले ही मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में उसके पास ड्रग्स बरामद नहीं हुई, लेकिन वह ड्रग्स का सेवन करता रहा है। वह ड्रग पैडलर के संपर्क में भी था। एनसीबी ने कोर्ट में दलील दी है कि जो ड्रग्स क्रूज शिप से बरामद हुआ, वह सिर्फ अरबाज मर्चेंट के लिए नहीं था। उसे आर्यन खान भी कंज्यूम करने वाला था। इस मामले में आर्यन ने पहले ही कबूल किया है कि वह चार साल से ड्रग्स का सेवन कर रहा है।
फिल्म अभिनेता शाह रुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। आर्यन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज से रेव पार्टी करते हुए हिरासत में लिया था। इसके बाद 3 अक्टूबर को उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था। आर्यन के साथ उनके दो और साथी अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा भी आर्थर रोड जेल में बंद हैं। आर्यन के केस में अब तक कई बार ज़मानत अर्जी दायर की जा चुकी है, लेकिन हर बार उनकी अर्जी खारिज हो जाती है।
इससे पहले 13 अक्टूबर को आर्यन की ज़मानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट (NDPS Court) में सुनवाई हुई थी, लेकिन अंत में सुनवाई को आज यानी 14 अक्टूबर तक के आगे बढ़ा दिया गया था। आर्यन के वकील अमित देसाई ने कल कोर्ट में आर्यन का पक्ष रखते हुए कहा था ‘वह अभी जवान हैं। कई देशों में ऐसे पदार्थ लीगल हैं। हमें जमानत दे दी जाए। उन्हें और प्रताड़ित न किया जाए। वे लोग पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं। उन्होंने अपना सबक सीख लिया है। वो लोग ड्रग्स पेडलर्स नहीं है, ना ही रैकेटियर्स हैं और ना ही ट्रैफिकर्स हैं। हालांकि इस दलील के बाद भी कोर्ट ने कल अर्जी पर कोई फैसला नहीं सुनाया था।
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