दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल रूप में उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध डाक्यूमेंट्स होंगे.
नई दिल्ली. यदि आप दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अपने वाहन चलाते हैं तो अब आपको लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य डाक्यूमेंट्स को अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है. आप इन डाक्यूमेंट्स को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐप्स में स्टोर करके रख सकते हैं. इस नए नियम के तहत आपको किसी ट्रैफिक पुलिस कर्मी को फिजिकल डाक्यूमेंट्स नहीं दिखाने पड़ेंगे. दिल्ली सरकार ने ऐसे कानून को मंजूरी दे दी है जिसके तहत आप अपने डाक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर करके डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप में रख सकते हैं.
इस ऐप पर रख सकते है DL और RC – दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल रूप में उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध डाक्यूमेंट्स होंगे. ये कानूनी रूप से परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट के समान ही मान्यता प्राप्त होंगे.
एम-परिवहन ऐप करता है ऐसे काम – डिजिलॉकर और एम-परिवहन ऐप डाक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट के स्टोरेज, शेयरिंग और वेरिफिकेशन के लिए क्लाउड-बेस्ड प्लेटफॉर्म हैं. नोटिस में यह भी कहा गया है, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की एनफोर्समेंट विंग डिजिलॉकर और एम-परिवहन ऐप में दिखाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को विधिवत स्वीकार करती है. नोटिस में यह भी कहा गया है कि डिजिलॉकर या एम-परिवहन पर उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के प्रावधानों के अनुसार मूल दस्तावेजों के समान मान्यता प्राप्त है.
डिजिलॉकर या एम-परिवहन ऐप जैसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऐप में ऐसे डाक्यूमेंट्स को स्टोर करना सुरक्षित और मान्य माना जाता है, लेकिन उन्हें डिजिटल रूप से स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य ऐप पर ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स के तौर पर मंजूरी नहीं मिलेगी. साभार- न्यूज़18
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