Ghaziabad News: गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Municipal Corporation) ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के परिवारवालों को चालू वित्त वर्ष का हाउस टैक्स (House Tax) नहीं जमा करना पड़ेगा.
गाजियाबाद. कोरोना काल में जिन परिवारों के मुखिया की कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण से मौत हो गई थी, ऐसे परिवारवालों को अब गाजियााद नगर निगम (Ghaziabad Nagar Nigam) राहत देने जा रहा है. गाजियाबाद नगर निगम ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के परिवारवालों को चालू वित्त वर्ष का हाउस टैक्स (House Tax) नहीं जमा करना पड़ेगा. तकरीबन दो महीने पहले भी नगर निगम ने बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया था, लेकिन जिले के कई जगहों से यह शिकायत मिल रही थी कि नगर निगम के अधिकारी पीड़ित परिवार से अब भी हाउस टैक्स वसूल रहे हैं. ऐसे में एक बार फिर से नगर निगम ने साफ कर दिया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाने के बाद अब वैसे परिवारों को हाउस टैक्स से छूट दिया जाएगा, जिनके परिवार की मुखिया की कोरोना से मौत हो गई थी.
इन परिवारों को मिलेगा यह फायदा
बता दें कि सामान्य लोगों को वित्तीय वर्ष 2021-22 का हाउस टैक्स 15 फीसदी वृद्धि के साथ जमा कराना होगा. इस बीच कुछ दिनों से गाजियाबाद नगर निगम के पास लगातार शिकायतें आ रही थीं कि जिस परिवार की मुखिया की कोरोना से मौत हो गई, उससे भी निगम हाउस टैक्स वसूल रही है. हाल ही में राजनगर एक्सटेंशन और वैशाली से इस तरह की शिकायतें आने के बाद निगम ने दोबारा से सख्त निर्देश दिए हैं.
ऑर्डर जारी होने के बाद भी वसूले जा रहे थे हाउस टैक्स
राजनगर निवासी एक महिला ने इसको लेकर पिछले दिनों ही नगर निगम आ कर खुद शिकायत की थी. महिला का कहना था कि नगर निगम की तरफ से लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है. महिला की पति की कोरोना की दूसरी लहर के चपेट में आने से मौत हो गई थी.
पिछले महीने ही जिले की महापौर आशा शर्मा ने बताया था कि शहर में विकास कार्य कराए जा सकें, इसके लिए हाउस टैक्स में पहले से ही निर्धारित की गई वृद्धि के अनुसार ही 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई है. जिन परिवारों ने कोरोना के कारण अपनों को खोया है उनसे वित्तीय वर्ष 2021-22 का हाउस टैक्स नहीं लेने का निर्णय लिया गया है. कोरोना के चलते अन्य सभी शहरवासियों को भी राहत देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021- 22 में 31 अक्टूबर 2021 तक सम्पत्ति कर जमा किये जाने पर 20 फीसदी, नवम्बर दिसम्बर 2021 में 15 फीसदी तथा जनवरी- फरवरी 2022 में संपत्ति कर जमा करने पर दी जाएगी 10 फीसदी की छूट दी जाएगी. साभार- न्यूज़18
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