बिहार में दारोगा से एसपी तक को पास करनी होगी शराब वाली परीक्षा, सभी जिलों को सरकार ने भेजा आदेश

पढ़िए दैनिक जागरण की ये खबर…

Bihar Crime बिहार पुलिस को लेकर बड़ा फैसला मद्य निषेध विभाग से लेकर पुलिस मुख्‍यालय तक करेगा मॉनिटरिंग शराब लेगी दारोगा-एसपी की परीक्षा सात मानकों पर सरकार करेगी ग्रेडिंग अब हर माह होगी समीक्षा 100 अंकों के आधार पर दिए जाएंगे अंक

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Police News: अब शराब की जब्ती और शराब तस्करों को मिलने वाली सजा के आधार पर पुलिस पदाधिकारियों को अंक मिलेंगे। दारोगा से लेकर एसपी रैंक के अधिकारी इस ‘परीक्षा’ के दायरे में आएंगे। पुलिसकर्मियों और अफसरों की 100 अंकों के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। इसके लिए सात मानक तय किए गए हैं। हर माह मद्य निषेध विभाग के साथ पुलिस मुख्यालय स्तर से इसकी मानीटरिंग होगी। राज्य में शराबबंदी को और प्रभावी बनाने के लिए यह नई योजना लागू की गई है। इससे जुड़ा आदेश सभी जिलों को भेज दिया गया है।

अब थाना स्‍तर पर तैयार होगा शराब जब्‍ती का डाटा

मद्य निषेध अधिकारियों के अनुसार, पहले जिलास्तर पर शराब जब्ती आदि का डाटा तैयार किया जाता था मगर अब इसे थानास्तर तक ले जाया गया है। इसके अंतर्गत हर जिले के एसपी सभी थाना के पुलिसकर्मियों को शराबबंदी की कार्रवाई के लिए तय सात मानकों के आधार पर अंक देंगे। इस हिसाब से ही वह जिले की परफार्मेंस रिपोर्ट बनाएंगे। इसमें बेहतर करने वाले थाने और खराब प्रदर्शन करने वाले थानों की रैंकिंग भी होगी। एसपी के स्तर से बनाई गई इस रिपोर्ट की मुख्यालय अपने स्तर से समीक्षा करेगा। जिले के प्रदर्शन के आधार पर ही एसपी को अंक दिए जाएंगे।

जितनी ज्यादा सजा, उतने अधिक अंक

पुलिस अफसरों के लिए सात मानकों में शराब पकड़े जाने से लेकर, उसे नष्ट करने, पुलिस की जांच के तरीके और सजा दिलाने तक के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित है। अंक देने से पहले यह देखा जाएगा कि हर माह देसी-विदेशी शराब की कितनी बरामदगी हुई, कितने शराब तस्कर पकड़े गए। वाहन, पैसे व अन्य सामान की कितनी जब्ती हुई। शराब तस्करों की अचल संपत्ति की जब्ती व कार्रवाई को भी इसमें शामिल किया गया है।

शराब तस्‍करों को सजा दिलाने पर भी अंक

इसके अलावा पकड़ी गई देसी-विदेशी शराब का कितना विनिष्टिकरण हुआ। शराब तस्करों को सजा दिलाने पर भी अंक का प्रावधान है। सजा जितनी सख्त होगी, उतने ही अधिक अंक मिलेंगे। एक अपराधी को मृत्युदंड दिलाने पर अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा होम डिलीवरी को लेकर की गई कार्रवाई और सख्ती पर भी अंक निर्धारित किए गए हैं।

एसओजी का गठन, हर रोज छापेमारी

शराब पर रोक के लिए मद्य निषेध पुलिस ने एक दर्जन से अधिक स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) का भी गठन किया है। जिलास्तर पर बनी इस टीम को हर रोज छापेमारी करने का टास्क दिया गया है। इस माह एसओजी हर दिन औसत 10-15 हजार लीटर शराब जब्त कर रहा है।

15545 पर करें शिकायत

शराब से जुड़ी शिकायत और सुझाव के लिए मद्य निषेध पुलिस ने टोल फ्री नंबर 15545 भी जारी किया है। सबसे अहम बात कि टोल फ्री नंबर पर आने वाली शिकायतों के निष्पादन के लिए समय सीमा निर्धारित है। थानेदार को 24 घंटे जबकि एसपी को कार्रवाई के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो विभागीय अधिकारियों के पास इसकी सूचना चली जाएगी और दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।  साभार-दैनिक जागरण

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