Uttar Pradesh Unlock वाराणसी गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर को भी कोरोना कर्फ्यू से छूट मिल गई है। इस तरह अब 71 जिले कोरीना कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं। अब सिर्फ मेरठ लखनऊ सहारनपुर और गोरखपुर में कोरोना के 600 से ज्यादा सक्रिय केस हैं।
लखनऊ, जेएनएन। Uttar Pradesh Unlock: कोरोना संक्रमण अब उत्तर प्रदेश में लगातार सिमटता नजर आ रहा है। सुखद संकेत यह है कि एक बार जिन जिलों को 600 से कम सक्रिय मामले होने पर कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई, उनमें से एक में भी अब तक केस बढ़े नहीं हैं। सुधार का सिलसिला बढ़ा तो रविवार को कोरोना कर्फ्यू से राहत पाने वाले जिलों में चार और वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर के नाम भी जुड़ गए हैं। इस तरह 600 से कम सक्रिय केस होने पर बंदिशों से कुल 71 जिले मुक्त हो चुके हैं और मात्र चार मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर जिलों में कोरोना कर्फ्यू रह गया है। अब इन चार जिलों में कोरोना के 600 से ज्यादा सक्रिय केस रह गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना प्रबंधन की समीक्षा की। इसमें बताया गया कि चार और जिलों वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में भी कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम हो गए हैं। इस पर तुरंत ही उन्हें भी कोरोना कर्फ्यू से राहत देने के निर्देश सीएम योगी ने दे दिए। सोमवार से इन चारों जिलों को भी सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट मिल जाएगी। साप्ताहिक व रात्रिकालीन बंदी सहित अन्य सभी संबंधित नियम यहां भी लागू होंगे।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान लागू होंगे ये नियम
- नाइट कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा और शनिवार व रविवार को भी साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। बाजार एवं दुकानों को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी।
- साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क के लिए की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी। उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- दुकानों, बाजारों के साथ सुपर मार्केट में मास्क लगाना अनिवार्य, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति। जिन जिलों में कोरोना के सक्रिय केस की संख्या 600 से अधिक है, वहां फिलहाल कोई छूट नहीं है। जब इन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोराना केस कुल 600 की संख्या से कम हो जाएगी तो इन जिलों में भी कोरोना कर्फ्यू में इस आदेश में अनुमन्य सभी छूट स्वतः लागू हो जाएगी।
- शादी समारोह अन्य आयोजनों में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी। शव-यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।
- आटो रिक्शा, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। बस में खड़े होने की अनुमति नहीं होगी।
- अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ- सफाई के साथ बंद स्थान पर खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय नहीं होगा। कृषि कार्य से संबंधित जैसे खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, बार और शापिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे।
- स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी।
- बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की कार्यालय खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की गोवल अनुमति होगी। इसके अतिरिका हाई-वे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे और ठेले व खोमचे वालों को खोलने की अनुमति है। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति मिलेगी।
- कोरोना प्रबंधन से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा वेयर हाऊस खुलेंगे।कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्मस्थलों में एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु न हो सकेंगे।साभार-दैनिक जागरण
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