Delhi School Fees 2021 मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है कि महामारी के इस समय में प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस लें। लोगों की नौकरियां और धंधे चौपट हैं। ऐसे में फीस का बढ़ा बोझ लोग कैसे सहन करेंगे।
नई दिल्ली। Delhi School Fees 2021: कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों के छात्रों से वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को रद करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार अपील करेगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को ट्वीट किया कि दिल्ली सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है कि महामारी के इस समय में प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस लें। इस समय लोगों की नौकरियां और धंधे चौपट हैं। ऐसे में फीस का बढ़ा बोझ लोग कैसे सहन करेंगे। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी सरकार इसके खिलाफ अपील कर इस फैसले को रुकवाने की अर्जी करेगी।
बता दें कि कोरोना के दौरान निजी स्कूलों के छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के दो आदेशों को हाईकोर्ट ने रद कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार के इन आदेशों से स्कूलों का कामकाज प्रभावित होगा।
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के दौरान निजी स्कूलों के छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार के इस आदेश से स्कूलों का कामकाज प्रभावित होगा। पीठ ने कहा कि निजी स्कूल छात्रों से शैक्षणिक सत्र 2020-21 का वार्षिक व विकास शुल्क वसूल सकते हैं। पीठ ने स्कूलों को 10 जून से छात्रों से छह मासिक किस्तों में इन शुल्कों को वसूलने की छूट दी है। हालांकि, पीठ ने कहा कि स्कूल शुल्क में छात्रों को 15 फीसद तक छूट दें। साभार-दैनिक जागरण
आपका साथ – इन खबरों के बारे आपकी क्या राय है। हमें फेसबुक पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। शहर से लेकर देश तक की ताजा खबरें व वीडियो देखने लिए हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें। हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad
Discussion about this post