सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोरोना से बचाव के लिए पेरोल पर मिल रही रिहाई लेने से उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद 21 कैदियों ने इंकार कर दिया। इन कैदियों ने कहा- साहब बाहर जाकर क्या करेंगे जेल में ज्यादा सुरक्षित हैं?
डीजी जेल आनंद कुमार के मुताबिक, कोर्ट ने कोविड से बचाव के लिए कैदियों और बंदियों को अतंरिम जमानत, पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। सभी 71 जेलों से अब तक 2152 बंदियों को रिहा किया जा चुका है। कोर्ट से जैसे जैसे जमानत मंजूर हो रही कैदियो की रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन 9 जेलों के 21 कैदियो ने यह पेरोल लेने से मना कर दिया। डीजी का कहना है कि यह कैदी जेल के भीतर खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
इन जेलों के 21 कैदियों को नहीं चाहिए आजादी
जिला | कैदियों की संख्या |
झांसी | 1 |
मेरठ | 1 |
महाराजगंज | 2 |
जिला जेल आगरा | 1 |
गाजियाबाद | 4 |
रायबरेली | 2 |
नोएडा | 1 |
गोरखपुर | 2 |
जिला जेल लखनऊ | 7 |
योगीराज से खौफ खा रहे अपराधी?
जेल सूत्रों का कहना है पेरोल लेने से इनकार करने वाले सभी कैदी सजायाफ्ता हैं। प्रदेश सरकार जिस तरह अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही उससे यह कैदी बेहद खौफजदा हैं। इनमें से ज्यादातर की सजा एक साल के भीतर ही पूरी होने वाली है। अब वह सजा पूरी होने से पहले जेल से बाहर निकलकर पुलिस का जोखिम मोल नही लेना चाहते हैं।
वहीं, कुछ मामलों में इन कैदियों की निजी दुश्मनी भी एक वजह है। जेल से बाहर निकलने पर इन कैदियों को उसका भी खतरा है। साभार-दैनिक भास्कर
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