UP Lockdown New Guidelines उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को आंशिक कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब खेती-किसानी से जुड़ी दुकानें भी खुल सकेंगी। इसमें कीटनाशक दवाएओं और कृषि यंत्रों की दुकान शामिल हैं।
लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को आंशिक कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। एक दिन पहले यानी शनिवार को ही सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ा दिया था। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू को सबसे कारगर उपाय मान रही है। यही वजह है कि लगातार इसे विस्तार दिया जा रहा है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब खेती-किसानी से जुड़ी दुकानें भी खुल सकेंगी। इसमें कीटनाशक दवाएओं और कृषि यंत्रों की दुकान शामिल हैं। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तु, चिकित्सा, औद्योगिक गतिविधियां आदि चलती रहेंगी।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई को सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान कीटनाशक दवाओं और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। बाजार, शॉपिंग मॉल, स्कूल-कॉलेज 31 मई तक बंद ही रहेंगे। इसके अलावा पिछले आदेशों में जारी की गई शर्तें यथावत रहेंगी। कर्फ्यू के दौरान बेवजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। केवल इमरजेंसी सेवाओं और जिन लोगों को छूट मिली है वही घर से बाहर निकल सकते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की दस्तक के समय से ही कोविड प्रबंधन की कमान संभाल रहे हैं। हालात की समीक्षा करते हुए ही उन्होंने पहले रविवार की साप्ताहिक बंदी, फिर शनिवार-रविवार, उसके बाद शनिवार, रविवार और सोमवार की बंदी को लागू कराया। इसके बेहतर परिणाम देखते हुए प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की बजाए आंशिक कोरोना कर्फ्यू का फैसला किया। पहले यह 17 मई तक था, जिसे बढ़ाकर सीएम योगी ने 24 मई तक किया। हालात की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने शनिवार को फिर इसे बढ़ाकर 31 मई सुबह सात बजे तक कर दिया है।
इन्हें मिली है छूट
- औद्योगिक गतिविधियों को छूट, यानी आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो आई-कार्ड दिखाकर आ-जा सकते हैं।
- मेडिकल और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े ट्रांसपोटेशन को भी छूट दी गई है।
- डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, मेडिकल शॉप और व्यवसाय से जुड़े लोग।
- ई-कॉमर्स ऑपरेशंस यानी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिले जरूरी सामान के ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं।
- मेडिकल इमरजेंसी, दूरसंचार सेवा, डाक सेवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को ई-पास बनवाने की जरूरत नहीं है। वे अपने संस्थान का आई-कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं।
कैसे बढ़े पाबंदियों के कदम
- 16 अप्रैल : शनिवार रात आठ से सोमवार सुबह सात बजे तक यानी रविवार की साप्ताहिक बंदी
- 20 अप्रैल : शुक्रवार रात आठ से सोमवार सुबह सात बजे तक यानी शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी
- 29 अप्रैल : शुक्रवार रात आठ से मंगलवार सुबह सात बजे तक यानी शनिवार, रविवार और सोमवार की साप्ताहिक बंदी
- 03 मई : कोरोना कर्फ्यू को छह मई तक बढ़ाया
- 05 मई : कोरोना कर्फ्यू को 10 मई तक के लिए विस्तर
- 09 मई : कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया।
- 15 मई : कोरोना कर्फ्यू को 24 मई तक के लिए बढ़ाया गया।
- 23 मई : कोरोना कर्फ्यू को फिर 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया।-साभार-दैनिक जागरण
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad
Discussion about this post