Lockdown Extension In Ghaziabad लॉकडाउन के दौरान लोगों पर कई तरह की पाबंदियां रहेंगी। बिना वजह घरों से निकलने पर मनाही है। बिना मास्क पहने निकलने पर पहली बार में 1000 रुपये और अगली बार भी यही गलती की तो 10000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।
गाजियाबाद [अभिषेक सिंह]। Lockdown Extension In Ghaziabad: दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। ऐसा ही लॉकडाउन नोएडा-ग्रेटर नोएडा और हापुड़ समेत प्रदेश के अन्य शहरों में भी लगाया गया है। इस दौरान लोगों पर कई तरह की पाबंदियां रहेंगी। बिना वजह घरों से निकलने पर मनाही है। बिना मास्क पहने निकलने पर पहली बार में 1000 रुपये और अगली बार भी यही गलती की तो 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।
अब 83 घंटे का होगा लॉकडाउन, सोमवार को भी घरों में रहें
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने उत्तर प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक महीने के दौरान गाजियाबाद में कोरोना के मामलों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन का समय अब एक दिन आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में अब सोमवार को भी घरों से बाहर निकलने की मनाही है। यह लॉक़डाउन शुक्रवार की रात 8 बजे से शुरू होगा।
जरूरी काम से ही घरों से निकल सकेंगे लोग
इस कड़ी में गाजियाबाद जिले में प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार रात 8 बजे से लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इसके बाद लोग मंगलवार सुबह सात बजे के बाद घरों से बाहर निकल सकेंगे। 83 घंटे के लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े या इलाज के लिए ही लोग घर से बाहर निकल सकेंगे।
शादी-समारोह हो सकेंगे, लेकिन शर्तों के साथ
इस दौरान फैक्टरी कर्मियों को आवागमन की छूट रहेगी। शादी विवाह के आयोजन हो सकेंगे, वहां कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। नए आदेश के बाद घर में रहकर संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लोग तैयार हैं।
कुछ जगहों पर 3 दिन ही खुलेंगी दुकानें
वहीं, व्यापारियों का कहना है कि मंगलवार को कई जगह दुकानें बन्द रहती हैं, ऐसे में इन स्थानों पर बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दुकान खोली जा सकेंगी।
कराया जाएगा सैनिटाइजेशन
गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजेशन पर जोर दिया जाएगा, जिससे कि संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। साभार-दैनिक जागरण
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