गाजियाबाद। नए साल के आगमन को लेकर आयोजित किए जाने वाले समारोह के लिए पहले जिला प्रशासन से इसकी अनुमति लेनी होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में नए साल के समारोह के लिए गाइडलाइन जारी की है। समारोह के कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। वह समारोह में 100 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। डीएम अजय शंकर पांडे ने इस संबंध में सूचना जारी की है कि समारोह के लिए आयोजकों को डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर मनोरंजन कर कार्यालय के कक्ष संख्या 305 में संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन करने होंगे।साभार-युग करवट
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