सरकार जल्द आपकी कार और बाइक से जुड़े नए नियम लाने जा रही है. आइए जानें इसके बारे में…
नई दिल्ली. अब आपके बाद आपकी कार-बाइक (Car-Bike) हो या ट्रक उसके मालिकाना हक को लेकर घर में कोई झगड़ा नहीं होगा. वाहन (Vehicle) को खरीदने के साथ ही आपको उसकी वसीयत करनी होगी. वाहन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नॉमिनी का नाम देने के साथ ही उसकी पूरी जानकारी देनी होगी. ऊपर वाला न करे जब आप नहीं होंगे तो आपके द्वारा बनाया गया नॉमिनी आपकी कार-बाइक या ट्रक का मालिक होगा. केन्द्र सरकार (Central Government) ने इस तरह के एक प्रस्ताव पर सुझाव मांगे हैं.
अभी देश में एक जैसा नहीं वाहन ट्रांसफर का कानून- वाहन मालिक की मौत के बाद उसके वाहन को ट्रांसफर करने का मौजूदा कानून अभी देश में एक जैसा नहीं है. जायदाद की तरह ही परिवार के दूसरे लोग वाहन पर अपना दावा करते हैं. हर राज्य में अलग-अलग कानून होने की वजह से कानूनी लड़ाई लंबी चलती है, लेकिन नए कानून के बनने के बाद से यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी.
नए कानून में ऐसे ट्रांसफर होगी कार-बाइक- वाहन मालिक की मौत के बाद वाहन रजिस्ट्रेशन (आरसी) में जो भी नामित होगा, उसके नाम वाहन को ट्रांसफर किया जाएगा. लेकिन उससे पहले उसे वाहन मालिक की मौत के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा. उसके बाद चंद दिनों की प्रक्रिया के बाद वाहन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. प्रस्ताव के अनुसार तलाक और घर-परिवार में जायदाद का बंटवारा होने के हालात में नॉमिनी को बदलने का नियम भी प्रस्ताव में है.साभार- न्यूज़18
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