सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने पहले इस वर्ष 30 मार्च और 9 जून को मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के बारे में सूचना जारी की थी कि वाहन से संबंधित दस्तावेजों को 30 सितंबर 2020 तक वैध माना जाएगा।।
बता दें, वाहनों से संबंधित सभी कागजात अब 31 दिसंबर तक वैध होंगे। जिनकी अवधि पहले 30 सितंबर तक की गई थी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 मार्च और 9 जून के बाद इस अवधि को तीसरी बार बढ़ाया गया है।
यानी अगर आपके दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई है और आप इसे रिन्यू नहीं करा पाए हैं, तो आप पर कोई कानूनी कारवाई नहीं की जाएगी। हालांकि इसमें सिर्फ वही वाहन शामिल होंगे जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो रही है। इस अवधि के बीच वैधता समाप्त होने वाले वाहनों को 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जा सकता है। वर्तमान में देश में जो हालात है ऐसे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस कदम से नागरिकों को काफी मदद मिलेगी।
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