आज यानी 18 मई से लॉकडाउन-4 लागू हो रहा है। लॉकडाउन-4 के क्या नियम और शर्तें रहेंगी इसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग- अलग खबरें चल रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट खुलेंगे तो किसी खबर में बताया जा रहा है कि बाजार भी खुलेंगे। कन्फ़्युजन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने विज्ञप्ति जारी की है कि लॉकडाउन-4 लागू होने के बाद इस संबंध में अभी राज्य सरकार की गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है।
जब तक राज्य सरकार की गाइडलाइन और दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं होते तब तक जनपद गाजियाबाद में लॉकडाउन पूर्व की भांति यथावत रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति में स्पष्ट कर दिया गया है कि लॉकडाउन को लेकर जो व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही हैं वे फिलहाल पूरी तरह से बनी रहेंगी। राज्य सरकार की गाइड लाइन तथा दिशा-निर्देश प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम आदेश पारित किए जाएंगे।
वहीं माना ये जा रहा है कि कुछ शर्तों के साथ यहां पर बाजारों में छूट मिल सकती है और नई गाइड लाइन में मॉल्स और सिनेमा के साथ-साथ जिम भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत होगी मगर भोजन की डिलीवरी ऑनलाइन होगी। यह लॉकडाउन- 4 31 मई तक जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बावजूद हमारा जिला प्रशासन स्वयं कुछ निर्णय की स्थिति में नहीं है? यदि ऐसा है तो फिर जिला स्तर पर आईएएस काडर के काबिल अफसरों को भेजकर क्या फायदा, फैसलों का पालन तो तहसीलदारों और दरोगाओं से भी कराया जा सकता है।
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