यूपी। उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन ने नाबालिग, लड़कियों और दलितों-आदिवासियों के जबरन धर्मांतरण कराने पर 7 साल की सजा की सिफारिश की है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए पहले कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
कैबिनेट से पारित होने के बाद इसे विधानसभा से पारित करा कानूनी रूप देना होगा। सूत्रों के मुताबिक, योगी सरकार अगले विधानसभा सत्र में इसे पारित करा कानूनी रूप दे सकती है। गौरतलब है कि यूपी लॉ कमीशन की ओर से सौंपी गई इस रिपोर्ट को यूपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट नाम दिया गया है।
प्रस्तावित धर्मांतरण कानून के दायरे में किसी भी तरह का लालच देकर, शादी के लिए गलत नियत से कराया गया धर्म परिवर्तन भी आएगा। लालच के दायरे में पैसा, नौकरी या मुफ्त शिक्षा, यह सभी आएंगे।
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