लखनऊ। पिता को करीब आठ साल के बेटे से बाइक देकर दूध घर-घर भिजवाना महंगा पड़ गया। बच्चे के बाइक चलाने का वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस ने 30 हजार रुपये का ई-चालान कर दिया। नए वाहन अधिनियम में नाबालिग के वाहन चलाने पर अभिभावक या गाड़ी मालिक पर कम से कम 25 हजार रुपये का चालान है। इसके अलावा तीन माह की सजा भी अभियुक्त हो सकती है। बाइक काकोरी के एक दूध कारोबारी के नाम रजिस्टर्ड है।
इसे भी पढ़ें :-क्राइम कंट्रोल के लिए दिल्ली पुलिस को मिली “प्रखर” वैन
काकोरी निवासी ऋषभ सिंह नाम के युवक ने बच्चे का वीडियो बनाकर सीएम से लेकर आला पुलिस अधिकारियों को टैग करके ट्वीट कर कर दिया। वीडियो का संज्ञान डीजीपी ओपी सिंह ने ले लिया, जिसके बाद लखनऊ पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस बाइक मालिक की तलाश में जुट गई। एसपी यातायात ने बाइक नंबर के आधार पर ई-चालन कर दिया।
एसपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह के मुताबिक मंगलवार शाम को वीडियो ट्वीट किया गया। बाइक नंबर के आधार पर मौजूदा चालान प्रक्रिया के तहत 11500 रुपये का शमन शुल्क तय करते हुए चालान काटा गया है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नाबालिग के बाइक चलाने और अभिभावक को बाइक देने की भी धारा लगाई गई है। इसका निस्तारण कोर्ट करेगा, जिसमें तीस हजार जुर्माना व सजा का भी प्रावधान है। नाबालिग के बाइक चलाने के चलते जेजे कोर्ट को इसकी आख्या भेजी जाएगी।
हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad
Discussion about this post