पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। गुंजरावाला कोर्ट ने हाफिज सईद को टेरर फंडिंग मामले में आतंकवाद रोधी कानून के तहत दोषी करार दिया है। खबर है कि हाफिज का केस अब पाकिस्तान के गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि 17 जुलाई को हाफिज सईद को गुंजरावाल से गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद हाफिज सईद को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। इसके बाद 24 जुलाई को कोर्ट ने हाफिज सईद के रिमांड की अवधि को 14 दिन तक बढ़ा दिया था।
पाकिस्तान के काउंटर टेरेरिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) ने 24 जुलाई को इस मामले में हाफिज का चालान फाइल किया था। इसके साथ ही सीटीडी ने 7 अगस्त तक चार्जशीट फाइल करने का निर्देश दिया था। 17 जुलाई को हाफिज सईद को पाकिस्तान में पंजाब के सीटीडी ने लाहौर से गुंजरावाला जाता वक्त गिरफ्तार किया था।
इस महीने की शुरुआत में पंजाब के सीटीडी ने आतंकी वित्तपोषण के मामले में सईद और उसके 12 अन्य सहयोगियों के खिलाफ 23 मामले दर्ज किए थे। इन पर आरोप लगाया गया है कि पांच ट्रस्ट के माध्यम से ये आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया करा रहे हैं। सीटीडी ने कहा था कि उसने आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत के खिलाफ लाहौर, गुजरांवाला और मुलतान में मामले दर्ज कराए हैं।
पाकिस्तान ने यह कदम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए उस पर पड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद उठाया। आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने धनशोधन और आतंकी वित्तपोषण के मामले में पाकिस्तान को ‘ग्रे’ सूची में डाला हुआ है और उसे इसमें सुधार के लिए अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है।
व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad
Discussion about this post