कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चाईबासा में एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए उनके बयान से जुड़ा है। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कथित तौर पर उन्हें ‘हत्यारा’ कहा था। इस बयान के चलते भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले में राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता नवीन झा को नोटिस जारी किया और इस मामले में जवाब मांगा। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। यह फैसला राहुल गांधी के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम माना जा रहा है।
मामला कैसे शुरू हुआ?
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चाईबासा में आयोजित एक रैली में राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने इसे मानहानि का मामला मानते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी का बयान न केवल अमित शाह की छवि खराब करता है, बल्कि यह राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से दिया गया था।
झारखंड हाईकोर्ट ने की थी याचिका खारिज
राहुल गांधी ने इस मामले को रद्द करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
राजनीतिक माहौल पर असर
इस फैसले का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। भाजपा और कांग्रेस के बीच पहले से ही तल्खी है, और यह मामला दोनों दलों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी ने यह बयान जानबूझकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए दिया, जबकि कांग्रेस इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा मानती है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाना राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत है। हालांकि, यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है, और इसके आगे के परिणाम राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब झारखंड सरकार और भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा का जवाब आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह मामला किस दिशा में जाएगा।
Discussion about this post