इंडिया गठबंधन ने राज्यसभा सभापति के खिलाफ लाया अविश्वास प्रस्ताव

इंडिया गठबंधन ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष ने धनखड़ पर सदन की कार्यवाही में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बताया कि करीब 60 सांसदों के हस्ताक्षर वाले इस नोटिस को राज्यसभा सभापति के सचिवालय में जमा किया गया है। गठबंधन की पार्टियां संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के तहत इस प्रस्ताव को पेश करेंगी। टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सहित गठबंधन की सभी प्रमुख पार्टियों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि राज्यसभा के सभापति ने जिस तरह पक्षपातपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही का संचालन किया है, उससे विपक्ष के पास उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। उन्होंने इसे एक असाधारण और दुर्भाग्यपूर्ण कदम बताया, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में इसे उठाना अनिवार्य बताया। यह प्रस्ताव अब राज्यसभा के महासचिव को सौंपा गया है।
विपक्ष के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि सभापति का आचरण अस्वीकार्य है और वह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह व्यवहार करते दिख रहे हैं।
संविधान के अनुच्छेद 67(बी) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति के बाद पद से हटाया जा सकता है। हालांकि, प्रस्ताव पेश करने से कम से कम 14 दिन पहले इसका नोटिस देना आवश्यक है।
सोमवार को राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव देखने को मिला। विपक्ष ने अदाणी समूह के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि एनडीए सांसदों ने कांग्रेस पर विदेशी संगठनों के माध्यम से देश की सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का आरोप लगाया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित हुई और आखिरकार अपराह्न 3:10 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
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