गाजियाबाद में नववर्ष व क्रिसमस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, धरना-प्रदर्शन पर सख्ती

गाजियाबाद:- जिले में नववर्ष और क्रिसमस के शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सात जनवरी तक बीएनएसएस की धारा-163 लागू कर दी है। इस दौरान बिना अनुमति कोई भी धरना, प्रदर्शन या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। सड़क जाम करने की कोशिशों पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। होटलों और रेस्तरां में नियमित जांच अभियान चलाए जाएंगे।
पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने जानकारी दी कि छात्रों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, आयोजनों में साउंड सिस्टम का उपयोग केवल तय समय सीमा तक ही किया जा सकेगा। समय सीमा के बाद तेज आवाज में गाना बजाने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थलों और छतों पर ईंट-पत्थर जैसे सामग्रियां जमा करने की मनाही है।
सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए, राजकीय कार्यालयों के पास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, सार्वजनिक स्थलों पर शराब या अन्य मादक पदार्थों के सेवन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।
पुलिस प्रशासन ने सभी एसीपी और थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करते हुए जिम्मेदारी और शांति के साथ त्योहारों का आनंद लें।
Exit mobile version