गाजियाबाद:- लोनी क्षेत्र के निवासी ललित कुमार की हत्या के मामले में एडीजे-4 शिवकुमार तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह घटना उस समय की है जब दोषियों ने घर के पास मंदिर में जुआ खेलने, शराब पीने और गाली-गलौज करने का विरोध करने पर ललित कुमार की हत्या कर दी थी।
अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, 8 अप्रैल 2012 की रात करीब 10 बजे, दोषियों ने ललित कुमार के घर पर जाकर गाली-गलौज शुरू कर दी। जब ललित ने इसका विरोध किया, तो आरोपी उन्हें बाहर खींच ले गए और गिरा दिया। इसके बाद, देवराज ने ललित के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी।
मामले में ललित के भाई, पंकज कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों के बयान पेश किए। अदालत ने पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर देवराज, रणवीर, हंसराज, सुधीर, और पिंटू को सजा सुनाई।
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