गाजियाबाद:- राज्य कर विभाग ने सचल दलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें वाहनों पर यूनिट नंबर और प्रभारी अधिकारियों के नाम अंकित करने के साथ-साथ पहचान पत्र पहनना भी अनिवार्य किया गया है। यह निर्णय व्यापारियों की मांगों के मद्देनजर लिया गया है, जो जांच के दौरान पारदर्शिता की आवश्यकता महसूस कर रहे थे।
अपर आयुक्त ग्रेड-1, दिनेश कुमार मिश्रा ने सभी सहायक आयुक्तों को इस संबंध में आदेश जारी किया। व्यापारियों का कहना है कि सड़कों पर जांच के दौरान उन्हें यह जानने का अधिकार है कि जांच करने वाला अधिकारी असली है या नकली। इस मुद्दे को लेकर व्यापारियों ने पिछले महीने अपर आयुक्त से भी मुलाकात की थी।
नए आदेश के तहत, सचल दलों के वाहनों के शीशों पर स्पष्ट शब्दों में यूनिट नंबर और प्रभारी अधिकारियों के नाम अंकित करने होंगे। इसके साथ ही, टीमों को दोपहर एक से शाम छह बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद जोन में विशेष अनुसंधान शाखा के तीन संयुक्त आयुक्त भी तैनात किए गए हैं, जो जांच की निगरानी करेंगे।
व्यापारियों का कहना है कि जांच के समय यदि कोई व्यापारी समय पर उपस्थित होता है, तो उसका पक्ष सुनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, जांच में अवांछित तत्वों का सामना करने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
हालांकि, पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री तिलकराज अरोड़ा ने कहा कि अपर आयुक्त के आदेश का अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने आदेश के पालन में विफल रहने वाली सचल दल इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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