गाजियाबाद:- एक गंभीर धोखाधड़ी मामले में अदालत ने गंधर्व चौधरी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गंधर्व, जो रियल एस्टेट कारोबारी है, पर आरोप है कि उसने अपनी ममेरी बहन सोनिया को फ्लैट दिलाने के नाम पर 47.24 लाख रुपये हड़प लिए।
यह मामला तब सामने आया जब सोनिया ने 2 अगस्त 2023 को थाना नंदग्राम में शिकायत दर्ज कराई। सोनिया ने बताया कि उसकी बुआ सुमित्रा का बेटा गंधर्व अक्सर उसके घर आता था। गंधर्व और सुमित्रा ने सोनिया को राजनगर एक्सटेंशन में चाल्र्स कैसल नामक परियोजना में एक फ्लैट खरीदने का भरोसा दिलाया। गंधर्व ने 8 मई 2019 को उसे एक आवंटन पत्र की छायाप्रति दी, जबकि मूल पत्र अपने पास रख लिया।
सोनिया ने उन पर विश्वास करते हुए फ्लैट के लिए रकम का भुगतान किया। लेकिन बाद में उसे पता चला कि गंधर्व ने उसका फ्लैट सुरक्षा मोहन और संदीप मोहन को धोखे से बेचकर पैसे हड़प लिए।
अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए गंधर्व की जमानत अर्जी खारिज कर दी, यह कहते हुए कि यदि जमानत दी गई, तो जांच प्रभावित हो सकती है। यह मामला न केवल व्यक्तिगत धोखाधड़ी का है, बल्कि रियल एस्टेट में चल रही अनियमितताओं की भी ओर इशारा करता है।
Discussion about this post