खाद्य कारोबार का नया मानक: 12 लाख के टर्नओवर पर लाइसेंस जरूरी

गाजियाबाद:- कलक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें खाद्य कारोबारियों के लिए नए नियमों पर चर्चा की गई। एडीएम सिटी गंभीर सिंह ने कहा कि जिन कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
बैठक में उपभोक्ता प्रतिनिधि, उद्योग व्यापार मंडल के सदस्य और औषधि विक्रेता संघ के सदस्य भी शामिल हुए। एडीएम ने अधिकारियों को नवरात्र के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निरीक्षण और प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने खास तौर पर कुट्टू और सिंघाड़े के आटे, तथा फलों को पकाने वाली इकाइयों की सघन जांच की बात कही।
साथ ही, उन्होंने मीड-डे-मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित खाद्य पदार्थों की जांच करने का भी निर्देश दिया। सहायक आयुक्त खाद्य, डॉ. अरविंद यादव ने अपने क्षेत्र में कैंटीन और रसोई की जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।
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