सुप्रीम कोर्ट:- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।
सुप्रीम कोर्ट में तर्क प्रस्तुत करते हुए, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने ‘इंश्योरेंस अरेस्ट‘ के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, जिससे उनका जेल से बाहर आना मुश्किल हो रहा है। सिंघवी ने अदालत से अनुरोध किया कि किसी को भी मनमर्जी से जेल में नहीं डाला जा सकता और गिरफ्तारी के लिए ठोस आधार होना चाहिए।
सिंघवी ने जमानत के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, और न तो उनके भागने का कोई खतरा है और न ही वे समाज के लिए खतरा हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर PMLA के तहत केजरीवाल को पहले भी जमानत मिल चुकी है, तो इस केस में उन्हें जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुनवाई का इंतजार है, जो तय करेगी कि केजरीवाल को जमानत दी जाएगी या नहीं।
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