गाजियाबाद:- हापुड़ रोड पर पुराना बस अड्डा से डासना फ्लाईओवर तक ई-रिक्शा चलाने पर पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है। 2 सितंबर से प्रभावी इस नियम के तहत, सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इस क्षेत्र में ई-रिक्शा चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी।
एडीसीपी यातायात पीयूष सिंह के अनुसार, डीसीपी नगर की एडवाइजरी के तहत 2 सितंबर से सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ई-रिक्शा हापुड़ रोड पर नहीं चल सकेंगे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ई-रिक्शा को आरडीसी, पुलिस कमिश्नर ऑफिस, कलेक्ट्रेट कट, हापुड़ चुंगी, पुलिस लाइन, और गोविंदपुरम चौकी से होकर गुजरने की अनुमति नहीं होगी। सभी ई-रिक्शा को कॉलोनी की सड़कों पर ही चलाना होगा और इंटरसेक्शन प्वाइंट्स पर 50 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा ड्यूटी की व्यवस्था की जा रही है ताकि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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