गाजियाबाद:- नौ साल पहले पत्नी को जहर देकर मारने के दोषी पति कुलदीप उर्फ मोनू को कोर्ट ने दस साल की सख्त सजा सुनाई है। न्यायाधीश नीरज गौतम ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुलदीप की मां, सास विमला को साक्ष्यों के अभाव में रिहा कर दिया।
दिल्ली के पटपड़गंज निवासी भगवान सिंह ने अपनी बेटी रीना की शादी 29 फरवरी 2015 को खोड़ा निवासी कुलदीप उर्फ मोनू से की थी। शादी के बाद कुलदीप ने पत्नी से तीन लाख रुपये, नौकरी दिलाने और मकान बनाने की मांग की। जब उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वह अक्सर मारपीट करता था। शादी के चार महीने बाद, 18 अगस्त 2015 को शाम 4:30 बजे उसने रीना को जहर दे दिया। सूचना मिलने पर रीना के परिवारवाले उसे दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान रीना की मौत हो गई। सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों के बयान दर्ज कराए थे।
Discussion about this post