गाजियाबाद:- बस परिचालक का बकाया भुगतान देने के बहाने उसकी बहन को ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी बस मालिक को अदालत ने 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश रश्मि रानी ने दोषी बस मालिक पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
लोक अभियोजक विशंभर सिंह ने बताया कि युवती के भाई ने मसूरी थाने में 22 सितंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह बस में परिचालक की नौकरी करता था। बस मालिक के पास कुछ भुगतान बकाया था। बस मालिक 29 मई 2018 को उसके घर आया बहन को बकाया राशि देने की बात कह अपने साथ ले गया। रास्ते में ठंडे पेय के में मिलाकर नशीला किया जाने के बाद दुष्कर्म किया। मामले में लोक अभियोजक ने अदालत में छह साक्ष्यों के बयान दर्ज कराए।
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