प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार माफिया अतीक समेत उसके गैंग पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। अब उसकी करोड़ों की संपत्ति राज्य सरकार में निहित करने की तैयारी चल रही है। प्रयागराज कमिश्नरेट कोर्ट के बाद अब गैंगस्टर कोर्ट में यह कार्रवाई प्रचलित है।
पुलिस कमिश्नरेट कोर्ट के फैसले के तहत ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में दो, धूमनगंज के नसीरपुर सिलना स्थित इन संपत्तियों को राज्य सरकार में निहित करना है। हालांकि न्यायिक परीक्षण के लिए पत्रावली गैंगेस्टर कोर्ट भेज दी गई है। जल्द ही ऑर्डर होने के बाद अतीक की यह संपत्ति राज्य सरकार की हो जाएगी। प्रयागराज कमिश्रेट पुलिस प्रयागराज समेत अन्य शहरों, राज्यों में फैली अतीक की संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क कर रही है। तमाम संपत्तियों के गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जा रहा है। ऐसे में अब पुलिस द्वारा कुर्क संपत्तियों पर अब गैंगस्टर कोर्ट की मुहर लग रही है। बताते हैं कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में स्थित भूखंड की वर्तमान में कीमत लगभग करोड़ों रुपए की है। यह मकान माफिया अतीक अहमद के नाम है। गैंगेस्टर के मामले में कुर्क किए जाने से पूर्व पुलिस ने विक्रेता, गवाहों के दस्तावेज, बैंक खातों की डिटेल खंगाली थी। जांच के दौरान कई खाते मिले, जिनसे रकम स्थानांतरित की गई थी। यह संपत्ति भी माफिया ने अपनी दबंगई और काली कमाई से अर्जित की थी। लखनऊ में गोमतीनगर के विजयंतनगर में मकान और भैंसोरा में जमीन है। वहीं धूमनगंज के नसीरपुर सिलना में स्थित 8750 वर्गमीटर जमीन शामिल है। इन संपत्तियों को पूर्व में कुर्क किया जा चुका है। इन चारों कुर्क संपत्तियों की वर्तमान में कीमत लगभग 50 करोड़ बताई जा रही है।
हक बताने में नाकाम अतीक परिवार
पुलिस इसे गैंगेस्टर में कुर्क कर चुकी है। पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने कुर्क संपत्तियों को वैध आय स्त्रोत से अर्जित करने के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आरोपियों के प्रतिनिधि को कार्रवाई के बारे में सूचित करने का आदेश दिया। लेकिन प्रतिनिधियों की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई को न्याय संगत माना। साथ ही इस पुलिस कमिश्नर कोर्ट के फैसले के न्यायिक परीक्षण के लिए पत्रावली गैंगस्टर कोर्ट को भेज दी गई है। अतीक परिवार संपत्तियों पर अपना हक बताने में नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में अब कुर्क संपत्ति राज्य सरकार की मानी जाएगी।