गाजियाबाद। जिले में लापरवाही उजागर होने पर डीसीपी देहात ने निवाड़ी थाना अध्यक्ष को निलंबित किया है। थानाध्यक्ष पर लूट की घटना को चोरी में दर्ज करने का आरोप लगा था। पीड़ित द्वारा लूट की शिकायत देने के बाद भी थाना अध्यक्ष ने चोरी की धाराओं में मामला दर्ज किया था। जिस पर पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। उच्च अधिकारियों ने शिकायत के बाद मामले की जांच कराई तो जांच में थानाध्यक्ष की लापरवाही उजागर हुई जिस पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।
बता दें कि निवाड़ी थाना नगला मूसा में 3 जून को हुक्म नाम के व्यक्ति के घर में लूट की घटना को बदमाशों द्वारा अंजाम दिया गया था। जब सत्येंद्र ने पूरे मामले की जानकारी थाना अध्यक्ष को दी तो थानाध्यक्ष ने लूट की जगह मामले को चोरी में दर्ज करके जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके बाद सत्येंद्र ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से की। शायद मिलने के बाद अधिकारियों ने अपने स्तर से जांच कराई तो थाना अध्यक्ष दोषी पाए गए। जिस पर डीसीपी देहात विवेक चंद्र यादव ने निवाड़ी थाना अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। डीसीपी देहात का कहना है कि लापरवाही उजागर होने पर थाना अध्यक्ष पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। आज मैं और भी पुलिसकर्मी अगर दोषी मिले तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
थानेदार ने की थी खानापूरी
डीसीपी देहात ने बताया कि सत्येंद्र नाम के व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी कि उनके घर में दो बदमाशों ने घुसकर लूटपाट की है। बदमाश सत्येंद्र के घर से पांच मोबाइल फोन कुंडल एक महिला का मंगलसूत्र पर जरूरी सामान लेकर भाग गए थे। सत्येंद्र ने थाना अध्यक्ष ल को मौके पर भी बुलाकर पूरी घटना की जानकारी दी थी। लूट की सही जानकारी देने के बाद भी थाना अध्यक्ष सत्येंद्र ने लापरवाही दिखाई हुई चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा कर मामले में खानापूर्ति की थी। जिस पर निलंबन की कार्यवाही की गई है।
डीसीपी देहात ने बताया कि सत्येंद्र नाम के व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी कि उनके घर में दो बदमाशों ने घुसकर लूटपाट की है। बदमाश सत्येंद्र के घर से पांच मोबाइल फोन कुंडल एक महिला का मंगलसूत्र पर जरूरी सामान लेकर भाग गए थे। सत्येंद्र ने थाना अध्यक्ष ल को मौके पर भी बुलाकर पूरी घटना की जानकारी दी थी। लूट की सही जानकारी देने के बाद भी थाना अध्यक्ष सत्येंद्र ने लापरवाही दिखाई हुई चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा कर मामले में खानापूर्ति की थी। जिस पर निलंबन की कार्यवाही की गई है।
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