फिर बढ़ीं आजम की मुश्किलें, अब डूंगरपुर बस्ती केस में 10 साल की सजा

रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उन्हें डूंगरपुर बस्ती केस में रामपुर की एमपीएमएलए र्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान पर 14 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बुधवार को आजम और बरकत अली को दोषी ठहराया था। जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया आजम खान को 10 और बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई है। आजम और बरकत ने घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट की थी। फिलहाल, आजम सीतापुर जेल में बंद हैं। जेल से ही वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हुई।
दरअसल, अबरार पुत्र नन्हें खां ने केस दर्ज कराया था। डूंगरपुर बस्ती केस से जुड़े 4 मुकदमों में अब तक फैसला आ चुका है। 2 में आजम बरी हो चुके हैं, 2 में उनको दोषी ठहराया गया है। इसी से जुड़े एक मामले में उनको 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। बस्ती खाली कराने के मामले में 2019 में रामपुर के गंज थाने में 12 लोगों ने 12 केस दर्ज कराए थे। पुलिस ने जांच और बयान के बाद आजम को आरोपी बनाया था। डूंगरपुर मामला 2016 का है, जब यूपी में सपा की सरकार थी। रामपुर में पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा कॉलोनी बनाई गई थी। कॉलोनी बनने से पहले कुछ लोगों के यहां घर बने हुए थे। जिन्हें अवैध करार देकर 2016 में बुलडोजर से गिरा दिया गया था। इस दौरान जमकर विवाद हुआ। आरोप है कि दरोगा फिरोज ने फायर भी किया। मारपीट भी की थी। साथ ही अबरार पुत्र नन्हें खां की वाशिंग मशीन, सोना-चांदी और 5 हजार रुपए लूट ले गए थे। तोड़े गए घरों के पीड़ित मालिकों ने भाजपा की सरकार आने पर साल 2019 में थाना गंज में मुकदमे दर्ज कराए। पीड़ितों की तरफ से 12 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। अलग-अलग मुकदमों में इल्जाम था कि तत्कालीन सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने डूंगरपुर में सरकारी आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन गिराया। उनका सामान लूट लिया। घरों पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस ने जांच के दौरान इन मुकदमों में आजम को भी आरोपी बनाया। बाद में आजम खान के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी।
जज ने दोनों को दोषी करार दिया
शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया- यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था। जबकि 2016 की घटना थी। वादी का आरोप था, उनके घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की गई। लूटपाट की गई। घर को जबरन खाली करवाया गया, बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया। जज ने आजम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। तीन मामलों में पहले फैसला आ चुका है। जिनमें दो में आजम खान बरी हो चुके हैं। एक में सजा हो चुकी है।
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